Thursday, October 1, 2020

पंचायती राज में आरक्षण मामले लंबित रखने के आदेश सरकार का बड़ा फैसला:महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण के फैसले के चलते सीटों का आरक्षण रोका

 

सरकार का बड़ा फैसला:महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण के फैसले के चलते सीटों का आरक्षण रोका


पंचायती राज में आरक्षण मामले लंबित रखने के आदेश

अगले साल फरवरी में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का मन सरकार ने पूरी तरह से बना लिया है। कैबिनेट सैद्धांतिक तौर पर इस बारे में निर्णय भी कर चुकी है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने पंचायती राज संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से जुड़े मामले लंबित रखने के आदेश दिए हैं।

इस संदर्भ में प्रधान सचिव द्वारा सभी डीसी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को कहा गया है कि वे आगामी आदेशों तक आरक्षण के मामलों को लंबित रखें। दरअसल, वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटें रिजर्व की हुई हैं।

कौन सी सीट सामान्य रहेगी और कौन सी रिजर्व कैटेगरी में आएगी, इसका फैसला हर साल ड्रा के माध्यम से किया जाता है। अब चूंकि पंचायतों के चुनावों में अधिक समय नहीं है। ऐसे में ग्राउंड स्तर पर यह काम शुरू हो गया था। इस बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में अब सीटों को भी इसी आधार पर आरक्षित किया जाएगा। इसलिए आरक्षण के मामलों को फिलहाल लंबित किया गया है।

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